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    सीबीआई के सामने 25 मार्च को पेश हों तेजस्वी यादव, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी – दिल्ली उच्च न्यायालय

  • March 16, 2023


    नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को कहा कि (Said that) सीबीआई के सामने 25 मार्च को पेश हों (Should Appear before CBI on March 25) बिहार के उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister of Bihar) तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav), उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी (He will Not be Arrested) । उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई इस महीने तेजस्वी यादव को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी।


    यह फैसला तेजस्वी द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के एक दिन बाद आया है, इसमें सीबीआई द्वारा जारी समन को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट से कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, पांच अप्रैल तक (राज्य का) बजट सत्र चल रहा है। तेजस्वी के वकील ने तर्क दिया कि 11 दिनों में उनके मुवक्किल को तीन बार 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तलब किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका (सीबीआई) प्रयास है कि जब वह दिल्ली आएंगे, तो वे उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने मामले में एक अन्य आरोपी के साथ ऐसा किया।

    सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट डी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि बजट सत्र शनिवार और रविवार को नहीं होता है और उनकी चार्जशीट इसी महीने दाखिल होने को तैयार है। सिंह ने कहा, मैं निर्देश पर कह रहा हूं, अगर वह जांच में शामिल होते हैं, तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर तेजस्वी के वकील ने अदालत से कहा कि वह 5 अप्रैल के बाद पेश होंगे।

    न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता चार विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री हैं और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। इस पर तेजस्वी के वकील भी उनके मुवक्किल के 25 मार्च को सुबह 10.30 बजे सीबीआई के समक्ष पेश होने पर सहमत हुए। न्यायमूर्ति शर्मा ने उपमुख्यमंत्री को इस महीने किसी भी शनिवार को सीबीआई शाखा के समक्ष पेश होने की छूट दी और उनकी याचिका का निस्तारण किया।

    यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है। बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी थी।

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