-आयकर विभाग ने जांच के दायरे में आने वाले से 31 मार्च तक मांगा जवाब
नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income tax department) ने जांच के दायरे में आने वाले करदाताओं (taxpayers) से 31 मार्च, 2022 तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा, ‘जिन करदाताओं के मामले जांच के दायरे में हैं। उनके लिए विनम्र संदेश….नोटिस का जवाब 31 मार्च, 2022 तक दें। विभाग ने ट्वीट में आगे लिखा है, कृपया सूचना या विवरण मांगते हुए विभाग के जारी नोटिसों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें। नोटिस का जवाब नहीं देने की सूरत में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विवाद का निपटान किया जाएगा।’
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के अधिनियम की धारा 144 के तहत आयकर अधिकारी कुल आय या नुकसान का आकलन कर सकते हैं। इसके आधार पर अपने निर्णय देते हुए करदाता की कर देयता को तय कर सकते हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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