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    टैक्सी चालकों ने मोदी सरकार के नए हिट एण्ड रन कानून के विरोध में जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन

  • January 01, 2024


    भरतपुर । मोदी सरकार (Modi Government) के नए हिट एण्ड रन कानून के विरोध में (Against the New Hit and Run Law) टैक्सी चालकों (Taxi Drivers) ने जिला कलेक्टर को (To the District Collector) दिया ज्ञापन (Gave Memorandum) । केंद्र की मोदी सरकार ने हिट एंड रन के नए कानून को लागू कर दिया है, लेकिन नए कानून के लागू होने के साथ देशभर में विरोध-प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। देशभर के ट्रक और बस ड्राइवरों में भारी आक्रोश दिख रहा है।


    भरतपुर में सरकार के द्वारा हिट एण्ड रन के मामले में बडे वाहन चालकों के लिए अभी हाल ही में बनाए गए नए प्रावधान के विरोध में करीब दो दर्जन टैक्सी चालक डाईवर मजदूर यूनियन संघ के जिला अध्यक्ष सुखबीर सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पंहुचे। टैक्सी चालकों ने मांग की है कि सरकार को नए प्रावधान को वापस लेना चाहिए।

    टैक्सी चालकों ने बताया कि केन्द्र सरकार के द्वारा हिट एण्ड रन के मामले में पारित नए कानून ने वाहन चालकों के सामने संकट खडा कर दिया। नए कानून के तहत हिट एण्ड रन के मामले दुर्घटना में मौत होने पर सात लाख रूपये का जुर्माना अथवा दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जिसे सरकार को वापस करना चाहिए। जिसे लेकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है।

    इस मौके पर सुखबीर सिंह ने बताया कि सरकार को वाहन चालकों का भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहन चालक कभी जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता है। ऐसे में सात लाख रूपये का जुर्माना अथवा दस साल की सजा गलत है। वाहन चालक से अगर दुर्घटना हो जाती है तो वह सात लाख रूपये कहां से भरेगा। ऐसे में सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए।

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