भोपाल। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को महीने का टैक्स जमा करने के लिए 31 अगस्त तक की छूट दी है। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने इसके आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे बस, ट्रक, लोडिंग वाहन सहित अन्य व्यावसायिक वाहन मालिक जो अपने वाहनों का महीने का टैक्स लॉकडाउन या कोरोना की वजह से जमा नहीं कर पाए हैं, वे 31 अगस्त तक टैक्स जमा करने सकते हैं। आदेश में साफ किया गया है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का टैक्स संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जमा कराना होगा। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (वित्त) गुणवंत सेवतकर ने इसकी पुष्टि की है।
उधर, इस आदेश के बाद छह माह (अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर) की टैक्स माफी की मांग पर अड़े निजी बस संचालकों को झटका लगा है। हालांकि बस संचालकों की उम्मीद पहले ही टूट गई थी, इसलिए बस संचालक टैक्स माफी को लेकर वे हाई कोर्ट की शरण में हैं। आदेश जारी होने के बाद यह तो साफ हो गया कि सरकार राजधानी सहित प्रदेश में संचालित 35 हजार यात्री बसों का छह महीने का करीब 390 करोड़ रुपये टैक्स माफ नहीं करेगी।
मप्र प्राइम रुट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया छह माह के टैक्स माफी की मांग जारी है। हाई कोर्ट में अलग-अलग बस संचालकों ने सरकार से नाराज होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जब तक टैक्स माफी नहीं हो जाती, तब तक बसों का संचालन नहीं करेंगे।
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