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    ताने दिए, मारा-पीटा, मुंह पर थूक दिया, शादी के 28 साल बाद महिला को पति से मिला तलाक

  • December 10, 2022

    आगरा: उत्तर प्रदेश की ताजनगरी में आगरा जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक महिला ने 28 साल बाद अपने पति से उसको तलाक मिला. दरअसल, उस महिला के पति ने उसके मुंह पर थूक दिया था. इतना ही नहीं अक्सर पति अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट भी करता था, जिसके चलते पत्नी ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पत्नी के पक्ष में विवाह विच्छेद जारी किया.

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला आगरा जिले में आलोक नगर इलाके के लोहामंडी का है. जहां की रहने वाली ज्योति अग्रवाल की शादी साल 7 मार्च 1994 को दिल्ली के आनंद विहार के रहने वाले पीयूष अग्रवाल के साथ हुई थी. वहीं, पत्नी ने फैमिली कोर्ट में दायर किए प्रार्थना पत्र में अपनी शादी पर हुए 30 लाख रुपए खर्च होने का जिक्र किया था. इसके बाद उन दोनों को साल 1995 में एक बेटा और साल 1997 में एक बेटी हुई थी.

    जानिए क्या है मामला?
    वहीं, पत्नी ज्योति ने आरोप लगाया था कि, ससुराल वालें अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर ताने देते थे., जिसके बाद पति का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति ठीक नही था. आरोप है कि साल 1998 में पति आए दिन उससे छोटी-छोटी बात को लेकर झगडा कर मारपीट करता था.


    जिसके बाद उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया. वहीं, बाद में घर आकर उससे माफी मांगी और उसे अपने साथ ससुराल ले गया. हालांकि, कुछ दिनों तक बात बिल्कुल ठीक चलती रही, लेकिन कुछ दिन बाद ही पति अपने पुराने ढर्रे में आगया और उससे फिर से झगड़ा करने लगा.

    पति ने पत्नी के साथ मारपीट कर मुंह पर थूका
    हालांकि, पत्नी ने फैमिली कोर्ट में दायर किए याचिका पत्र में कहा कि बीते 5 सितंबर साल 2017 को पति घर पर नशे में आया. जिसके बाद उसके साथ किसी बात को लेकर मारपीट की और उसके मुंह पर थूक दिया, साथ ही मारपीट के दौरान पति ने पत्नी का सिर कांच की अलमारी में मार दिया, जिसके चलते पत्नी के सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आई.

    फैमिली कोर्ट ने तलाक का दिया आदेश
    इसके बाद 7 सितंबर 2017 को एक बार फिर पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया. जहां पीड़िता ने अपने पति से तलाक लेने के लिए एडवोकेट की मदद से साल 2020 में फैमिली कोर्ट में य़ाचिका दायर की थी. जहां पर कोर्ट के प्रधान जज विपिन कुमार ने विवाह विच्छेद करने का आदेश जारी किया.

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