नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील (Supreme Court On Tata Steel) की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी ने मांग की थी कि भूषण स्टील (Bhushan Steel) से संबंधित सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाए. टाटा स्टील (Tata Steel) ने भूषण स्टील को साल 2018 में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से 35,200 करोड़ रुपये में हासिल किया था.
यूपी सरकार दे रही थी नोटिस
जानकारी के अनुसार टाटा स्टील यूपी सरकार की ओर से लगातार नोटिस भेजे जा रहे थेख् जिसकी वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना पड़ा. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद कंपनी को सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर होना पड़ा. जानकारी के अनुसार साल 2007 से लेकर 2018 के बीच कॉमर्शियल टैक्स और वैट के रूप में करीब 346 करोड़ रुपये का बकाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आदेश दिया कि हर हाल में कंपनी को देनदारियों को देना होगा, क्योंकि टाटा स्टील ने कंपनी का अधिग्रहण सारी देनदारियों के साथ खरीदा है. टाटा स्टील ने भूषण स्टील को वर्ष 2018 में अपने कब्जे में लिया था, जिस पर करीब 35200 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे. टाटा स्टील (अधिग्रहित भूषण स्टील) की ओर से लगातार मिल रहे नोटिस को लेकर अपनी ओर से याचिका दायर की थी.
कंपनी के शेयरों में मामूली तेजी
अगर बात टाटा स्टील के शेयरों की बात करें तो 0.55 फीसदी की तेजी के साथ 111.85 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है. वैसे आज कंपनी का शेयर 111.50 रुपये पर ओपन हुआ था और कारोबारी सत्र के दौरान 112.95 रुपये के साथ दिन के हाई पर पहुंचा था. वैसे कंपनी का मार्केट कैप 1.38 लाख करोड़ रुपये है. जानकारों की मानें तो यह कंपनी टाटा ग्रुप की काफी अहम कंपनियों में से एक है.
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