नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार टूरिज्म (Tourism) को बढ़ावा देने के लिए ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) ऑपरेटरों के ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर परमिट मिल जाएगा. नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने रविवार को एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन (Online) ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन / परमिट(All India Tourist Authorization / Permit) के लिए आवेदन कर सकता है.
इससे संबंधित दस्तावेजों को जमा करने और फीस जमा करने के बाद जारी किया जाएगा. इस तरह के आवेदन जमा करने के 30 दिन का समय है. यह नया नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 के रूप में जाना जाएगा. नए नियम होंगे 1 अप्रैल 2021 से लागू. सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे.
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