भोपाल। रेलवे ने कोरोना काल में रिफंड के नियम को बदलते हुए टिकट निरस्त करवाने पर छह माह की समय सीमा तय की थी, उसको बदलते हुए अब तीन दिन की समय सीमा तय कर दी है। अब गुरूवार से इस नियम में बदलाव करते हुए 2015 में बनाए गए रिफंड के नियम को लागू करने के आदेश जारी हो गए है।
पुराना नियम हुआ लागू
रेल मंडल में त्योहार एक्सपे्रस, स्पेशल एक्सपे्रस सहित अन्य सभी ट्रेन को नियमित ट्रेन के रुप में चलाया जा रहा है। इसलिए कोविड-19 से संबंधित कई पाबंदियां भी वापस ली जा चुकी है, इसलिए कोविड-19 के दौरान टिकट निरस्तीकरण एवं धन वापसी के लिए जो समय सीमा में विस्तार किया गया था। उसे समाप्त करते हुए गुरूवार से कोविड-19 पूर्व में प्रचलित टिकट निरस्त व रिफंड के नियम को लागू किया जा रहा है।
अब 6 माह नहीं 3 दिन
कोरोना काल में 6 माह तक टिकट निरस्त कर टीडीआर भरकर रिफंड लिया जा सकता था, अब इसमें बदलाव कर तीन दिन की समय सीमा रहेगी। कोविड-19 के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए टीडीआर फाईल करने के लिए समय में छूट दी गई थी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा यह सुविधा अगले आदेश तक जारी रहेगी।
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