– राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई
भोपाल (Bhopal)। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. राजेश राजौरा (ACS Dr. Rajesh Rajoura) ने बुधवार को राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति (State Road Safety Implementation Committee) की बैठक में ब्लैक स्पॉट परिशोधन (black spot decontamination) के लिये सड़क एजेंसियों को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने (prevent road accidents) के लिये सभी आवश्यक कदम सुनिश्चित किए जाएँ। परिवहन आयुक्त संजय झा ने पीपीटी से समिति को अब तक की गई कार्यवाहियों से अवगत कराया। एडीजी पीटीआरआई जी. जनार्दन ने पुलिस विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी। बैठक में गृह सचिव गौरव राजपूत सहित नोडल एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
एसीएस डॉ. राजौरा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, ब्लैक स्पॉट परिशोधन के लिये लाँग टर्म और शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड अनुसार पुख्ता कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रदेश में चिन्हित किये गये 437 ब्लैक स्पॉट परिशोधन के लिये आगामी माह में पुन: बैठक आहूत करने के भी निर्देश दिये। डॉ. राजौरा ने कहा कि लाँग टर्म के 147 ब्लैक स्पॉट्स को टारगेट कर परिशोधन के लिये पुख्ता किया जाना सुनिश्चित करें।
एसीएस डॉ. राजौरा ने चालान सिस्टम को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में लगाये गये क्लोज सर्किट केमरों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। फॉलोअप बढ़ाया जाये। ट्राफिक रूल्स वायलेशन करने वालों के विरूद्ध सख्ती से प्रभावी कार्यवाही करें।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन सेफ्टी के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के लिये प्रथक से कार्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अन्य राज्यों में की गई कार्यवाही का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाए।
एसीएस डॉ. राजौरा ने मुख्य सड़कों से मिलने वाली सड़कों पर रम्बलिंग स्ट्रिप्स को और अधिक लम्बा करने को कहा, जिससे कि दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके, उन्होंने ऐसे स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा मार्ग संकेतक लगाने के भी निर्देश दिये। परिवहन आयुक्त झा ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन सेफ्टी को जानकारियाँ भेजने के लिये सभी नोडल एजेंसियों को समय-सीमा में जानकारियाँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
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