नई दिल्ली । महाराष्ट्र के अमरावती जिले में (In Amravati District of Maharashtra) केमिस्ट शॉप के मालिक (Chemist Shop Owner) उमेश प्रह्लादराव कोल्हे (Umesh Prahladrao Kolhe) हत्याकांड में (In Murder Case) 11 आरोपियों के खिलाफ (Against 11 Accused) दायर (Filed) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चार्जशीट में (In the Charge Sheet) तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) के एक सदस्य की भूमिका (Member’s Role) का उल्लेख किया गया है (Is Mentioned) । प्रह्लादराव कोल्हे ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। एनआईए ने 16 दिसंबर को चार्जशीट दायर की थी ।
आरोपियों की पहचान मुदस्सिर अहमद, शाहरुख खान, अब्दुल तौफीक शेख, मोहम्मद शोएब, आतिब राशिद, यूसुफ खान, इरफान खान, अब्दुल अरबाज, मुशिफिक अहमद, शेख शकील और शाहिम अहमद के रूप में हुई है। सभी पर आईपीसी की धारा 120बी, 341, 302, 153-ए, 201, 118, 505, 506, 34ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 19 और 20 के तहत चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में तब्लीगी जमात के सदस्य के रूप में शेख इब्राहिम के बेटे मुदस्सिर अहमद का जिक्र है।
एनआईए ने कहा, “जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उमेश कोल्हे की हत्या के लिए एक आतंकवादी गिरोह का गठन कर एक आपराधिक साजिश रची गई थी, जिसने पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा की गई कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी के समर्थन में अपना व्हाट्सऐप पोस्ट अपलोड किया था। आम इरादों के साथ काम करने वाले अभियुक्तों ने 21 जून, 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र में अमरावती के घंटाघर में लोगों के बीच आतंक फैलाने के उद्देश्य से कोल्हे की बेरहमी से हत्या कर दी।”
इस संबंध में उनके पुत्र संकेत कोल्हे ने सिटी कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली थी। एनआईए ने कहा, “कोल्हे ने एक व्हाट्सऐप ग्रुप पर एक मैसेज पोस्ट किया, जहां मुस्लिम भी उसके ग्रुप में शामिल थे। उन्हें नूपुर को उसका समर्थन पसंद नहीं आया और उसे मार डाला।”
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