नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की पंजाब (Punjab) में कार्यक्रम में सड़क मार्ग से जाते वक्त हुई सुरक्षा के चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज अपना फैसला सुनाएगा. इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय ने 10 जनवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा में चूक की हाई लेवल जांच होगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि पीएम की सुरक्षा खामियों की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा कराई जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और पंजाब (Punjab) दोनों की जांच पर रोक लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने को कहा था. अदालत ने गत सोमवार को इस मसले पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने समिति में चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है. इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि पीएम मोदी की सड़क यात्रा की जानकारी चन्नी सरकार को पहले से ही थी. इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी एक्ट की जानकारी दी थी, साथ ही ब्लू बुक में सुरक्षा को लेकर जो जानकारियां दी गई हैं उसको भी साझा किया. उन्होंने कहा, ‘इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे प्रोसेस के पालन में गड़बड़ हुई है. इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता. यह तथ्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा में चूक और लापरवाही हुई है. ‘ब्लू बुक’ में साफ है कि सुरक्षा का इंतजाम राज्य पुलिस महानिदेशक की देखरेख में स्थानीय पुलिस करती है.’
गौरतलब है कि पांच जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले उस समय फ्लाईओवर पर 15-20 मिनट के लिए फंसा रहना पड़ा था जब वह फिरोजपुर जा रहे थे और रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था. 15-20 मिनट इंतजार करने के बावजूद जब स्थिति नहीं सुधरी तो पीएम मोदी के काफिले को वापस लौटना पड़ा था.
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