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    यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी

  • July 26, 2024


    नई दिल्ली । यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर (On the Kanwad Yatra Route in UP) दुकानों, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट लगाने पर (On installing Name Plates on Shops, Dhabas and Carts) सुप्रीम कोर्ट की रोक (Supreme Court’s Ban) बरकरार रहेगी (Will remain Intact) ।


    सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी और उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। उसके बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद अगले सोमवार को सुनवाई की जाएगी. तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों और खाद्य विक्रेताओं को निर्देश दिया था कि वे अपने प्रतिष्ठानों के मालिकों और कर्मचारियों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। यह निर्देश यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया था।

    कुछ लोगों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिनमें कहा गया कि यह निर्देश असंवैधानिक है और यह व्यक्तिगत व्यापारिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस प्रकार के निर्देश से उनकी निजता और सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इन निर्देशों पर रोक लगाते हुए कहा कि खाद्य विक्रेताओं को उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पमिदिघंतम श्रीनिवास राव की पीठ ने कहा, “यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो।”

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब यह देखना होगा कि ये राज्य सरकारें अपने निर्देश का औचित्य कैसे प्रस्तुत करती हैं और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने तर्कों को कैसे रखती हैं। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि इन निर्देशों को जारी रखने की अनुमति दी जाए या नहीं। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और खाद्य विक्रेताओं को राहत मिली है, और अब वे बिना किसी दबाव के अपने व्यवसाय को संचालित कर सकेंगे।

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