नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि वह न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक (Newsclick Editor-in-Chief) प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) और एचआर प्रमुख (HR Head) अमित चक्रवर्ती (Amit Chakravarty) द्वारा दायर याचिकाओं पर (On Petitions Filed) गुरुवार को (On Thursday) सुनवाई करेगा (Will Hear) । न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया।
पुरकायस्थ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पैसे मिले थे। पुरकायस्थ की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए।
पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च हाई कोर्ट ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी थी और पुलिस रिमांड को बरकरार रखा था। ये दोनों 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक दफ्तर और समाचार पोर्टल के संपादकों और पत्रकारों के आवासों सहित कई छापे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था।
हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पुरकायस्थ सोमवार को शीर्ष अदालत पहुंचे। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। उन्होंने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और कहा कि संपादक 70 वर्षीय व्यक्ति हैं।
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