नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने के (To Lift the Ban on Internet) उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ (Against the Direction of High Court) मणिपुर सरकार द्वारा (By the Manipur Government) दायर याचिका पर (On the Petition Filed) 17 जुलाई को (On July 17) विचार करेगा (Will Consider) । सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता कनु अग्रवाल द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए राज्य सरकार की याचिका का उल्लेख करने के बाद मामले पर सोमवार को सुनवाई पर सहमति व्यक्त की।
7 जुलाई को, मणिपुर उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि सभी हितधारकों ने अदालत द्वारा पहले गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया है, राज्य भर में इंटरनेट लीज लाइन (आईएलएल) के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया था।
इंटरनेट पहुंच बहाल करने के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित कुछ सुरक्षा उपायों में गति को 10 एमबीपीएस तक सीमित करना, इच्छित उपयोगकर्ताओं से वचन लेना कि वे कुछ भी अवैध नहीं करेंगे, और उपयोगकर्ताओं को “संबंधित प्राधिकारी/अधिकारियों द्वारा भौतिक निगरानी” के अधीन करना शामिल है। ”
यह निर्देश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई एक जनहित याचिका के बाद आए हैं, जिसमें मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग की गई है, जहां 3 मई से गैर-आदिवासी मैतेई और आदिवासी कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा फैलने के बाद से इंटरनेट निलंबन जारी है।
चूंकि मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी रहीं, राज्य सरकार ने 5 जुलाई को इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 13वीं बार 10 जुलाई तक बढ़ा दिया, ताकि अफवाहों और वीडियो, फोटो और संदेशों के प्रसार को रोका जा सके, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इससे पहले 6 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, यह देखते हुए कि राज्य उच्च न्यायालय पहले से ही इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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