नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के नया कानून बनाने के बावजूद आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) हार मानते नजर नहीं आ रहे हैं. दिल्ली सरकार इस मामले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची है और नए कानून को चुनौती दी है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीडी (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी है. इस कानून को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने इसे मंजूरी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के नए सेवा कानून पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. इस मामले में केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अध्यादेश के बजाय सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्रीय कानून को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी. जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि उसे AAP सरकार की याचिका में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है.
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