नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान (Azam Khan) की एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है। आजम खान की यह याचिका अयोग्यता के मामले में है।
आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने पर आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से खां की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और उनकी याचिका को चुनाव आयोग के स्थायी वकील को भी देने को कहा। पीठ मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर को करेगी। प्रसाद ने दलील दी कि आजम को अयोग्य ठहराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुरूप है। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराने की इतनी क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए था।
विदित हो कि आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया था और तीन साल की सजा सुनाई थी। 28 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने आजम को अयोग्य ठहराए जाने और उनकी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया।
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