पटनाः मर्डर आरोपी को जमानत देने के बावजूद 6 महीने बाद रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अजीब बताया है. पटना हाईकोर्ट ने एक हत्यारोपित को जमानत दे दी थी. लेकिन 6 महीने बाद रिहा करने की शर्त रखी. इस फैसले को याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई की गई.
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ओका जे ने कहा, ‘यह बेहद अजीब है. कुछ अदालतें 6 महीने या 1 साल के लिए जमानत दे रही हैं और यह अब नया चलन है. यह ऐसा है जैसे मैं तुम्हें जमानत दे रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने बाद रिहा कर दूंगा. यह क्या है?
पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी. लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर रिहा करने की शर्त लगा दी थी. इस शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी. पटना हाईकोर्ट ने आरोपित जितेंद्र को 30-30 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दी थी.
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