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    सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की अर्जी की खारिज

  • August 18, 2020


    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है।
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। कोई नया एक्शन प्लान न्यूनतम मानकों को अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

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