नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग में नई नियुक्तियों पर (On New Appointments in the Election Commission) रोक लगाने की मांग वाली याचिकाएं (Petitions Demanding Ban) खारिज कर दी (Rejected) ।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार केंद्र को पैनल में रिक्तियों को भरने से रोकने की मांग करने वाले आवेदनों पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद पीठ ने याचिकाएं खारिज कर दीं।
पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी। यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद आया। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय इस साल फरवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे।
संसद द्वारा पेश किए गए कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए कई जनहित याचिकाएं दायर की गईं थी। जिसमें कहा गया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल) और पीएम द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले मार्च 2023 में संविधान पीठ के फैसले में कहा गया था कि नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई के पैनल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए।
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