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सुप्रीम कोर्ट का BPSC परीक्षा पर सुनवाई से इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं

  • January 07, 2025

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका में रखी गई सभी मांग पर विचार के लिए पटना हाईकोर्ट सक्षम है. बेंच ने कहा कि इन मांगों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं थी. उन्हें हाईकोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए.

    सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट नाम की संस्था की ओर से दायर की गई थी. जिसमें बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी. साथ ही परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की मांग की थी.


    याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही थी. इस याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठी चार्ज का भी जिक्र किया गया था. इसमें लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी और डीएम पर कार्रवाई की मांग की गई थी.

    बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी. परीक्षा के दौरान बापू परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक व धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था. जिसके चलते इस परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी और 4 जनवरी 2024 को दोबारा आयोजित की गई थी.

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