नई दिल्ली, मुंबई । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह (Shiv Sena Name and Symbol) के इस्तेमाल को लेकर (Regarding the Use) चुनाव आयोग के फैसले पर (On the Decision of the Election Commission) स्टे लगाने से इनकार कर (Refused to Stay) उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray Faction) को बड़ा झटका दिया (Dealt a Blow) ।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अर्जी पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों से दो हफ्तों में जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा।
चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के तौर पर अधिकृत किया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले दल के पास ही पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और बाण रहेंगे। अपने इस फैसले में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को विवाद के दौरान आवंटित किया गया चुनाव निशान ‘जलती मशाल’ अगले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव होने तक रखने की इजाजत भी दी है।
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