नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट काउंसलिंग प्रक्रिया (NEET Counseling Process) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया (Refused to Ban) । नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। ऐसे में एनटीए से जवाब बनता है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिजिक्स वाला के सीइओ अलख पांडे ने कहा, “नीट नतीजों के पहले का एक पीआईएल था उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। ये मुद्दा केवल पेपर लीक का था, क्योंकि उस समय नतीजे नहीं आए थे। एनटीए से इसके लिए जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को इसको देखा जाएगा। हमारा मुद्दा कल लिस्ट होगा। इस सुनवाई में ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं हुई है। हमने जो पीआईएल की है उसमें ग्रेस नंबर और पेपर लीक दोनों की बात की है।
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