नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर सुनवाई हुई. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Kejriwal’s lawyer Abhishek Manu Singhvi) अदालत के सामने दलीलें पेश कीं. 30 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल पूछे थे. जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आम चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई?
बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी थी. ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद दिल्ली के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से 12 जनवरी के ईडी के जवाब का हवाला दिया. सिंघवी ने कहा कि कि ED ने अपने जवाब में कहा था कि PMLA की धारा 50 के तहत तलब किया गया. व्यक्ति समन के समय आरोपी नहीं होता. सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल एक समनकर्ता हैं. इसके तहत केजरीवाल ना ही आरोपी हैं और ना ही दोषी.
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को 16 मार्च को समन भेजा गया. ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को शामिल होने के लिए कहा तो यह स्पष्ट है कि केजरीवाल 16 मार्च तक आरोपी नहीं थे. इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं हो जाते, आप आरोपी नहीं हैं. सिंघवी ने कहा कि मैंने लिखित में पूछा था कि क्या आरोपी हूं? उनकी अपनी समझ के मुताबिक 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था. वे 21 मार्च को अदालत में गिरफ्तारी की आवश्यकता कैसे दर्शाते हैं?
सिंघवी ने कहा कि जिन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया, वे 2023 से पहले के हैं. मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही सबूत आधार हैं, मनी ट्रेल चार्ट वही था. सिंघवी ने अब सेंथिल बालाजी फैसले का हवाला देते हुए कहा PMLA की धारा 19(1) कोई भी गैर-अनुपालन गिरफ्तारी को रद्द कर देता है.
जस्टिस संजीव खन्ना ने सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब है? सिंघवी ने जवाब दिया कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव हैं. 23 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे. जस्टिस खन्ना ने पूछा- चुनाव की तारीख की घोषणा कब हुई थी? सिंघवी ने कहा कि चुनाव की घोषणा 16 मार्च को हुई थी और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, अगर आम आदमी पार्टी मामले में मुख्य आरोपी है तो जब तक पार्टी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं? सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगर सुनवाई अधिक समय लगेगा तो हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर कर विचार सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं. केजरीवाल की याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हो गई है. अब मंगलवार को 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved