नई दिल्ली। विजय माल्या (Vijay Mallya) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को अवमानना के मामले में सजा का एलान कर सकता है। बता दें कि माल्या किंगफिशर एयरलाइंस (Kingfisher Airlines) से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले (bank loan default cases) में एक अवमानना मामले में दोषी पाया गया है। उस समय न्यायाधीश रहे यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट (UU Lalit and S Ravindra Bhat) की पीठ ने 10 मार्च 2022 को माल्या के खिलाफ अवमानना मामले में सजा पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कार्यवाही गतिरोध पर है।
शीर्ष अदालत ने अवमानना कानून और सजा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता और न्याय मित्र जयदीप गुप्ता को सुना था और माल्या के वकील अंकुर सहगल को सजा के पहलू पर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का एक आखिरी मौका दिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि भले ही वकील अंकुर सहगल ने प्रस्तुतियां पेश करने में असमर्थता व्यक्त की है, फिर भी हम उन्हें 15 मार्च 2022 तक एमिकस क्यूरी को एक अग्रिम प्रति के साथ अपना सबमिशन दाखिल करने का एक और अवसर प्रदान करते हैं।
विजय माल्या के वकील ने कहा कि हमारा मुवक्किल ब्रिटेन में है और हम अपने मुवक्किल से किसी निर्देश के अभाव में किसी भी तरह की बहस करने में अक्षम हैं। वहीं पीठ ने कहा था कि उसने माल्या को व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के माध्यम से पेश होने के कई अवसर दिए हैं और यहां तक कि 30 नवंबर 2021 को अपने अंतिम आदेश में विशिष्ट निर्देश भी दिए थे।
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