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    सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को जारी किया नोटिस, जवाब देने तक नहीं ले सकते कोई फैसला

  • June 27, 2022

    नई दिल्ली: शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के सचिव अजय चौधरी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने एक अन्य याचिका पर भी नोटिस जारी कर सभी पक्षों से तीन दिनों में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को तय की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नेता अजय चौधरी और सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी कर पांच दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है.

    न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ को बागी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने बताया कि विधायक दल का कहना है कि उद्धव ठाकरे समूह ‘अल्पमत’ में है और ‘राज्य की व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है.’ कौल ने कहा कि मुंबई में इन विधायकों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है क्योंकि उन्हें धमकी दी गई है. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया और कहा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं हैं, क्योंकि खुद उन्हें हटाने की याचिका लंबित है. कौल ने कहा कि 39 विधायक अल्पमत समूह के खिलाफ हैं.


    महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे ने उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें और 15 अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, कार्रवाई को ‘अवैध और असंवैधानिक’ बताया तथा इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया है. शिंदे और बड़ी संख्या में विधायकों ने 21 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की और वर्तमान में असम के गुवाहाटी में हैं.

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