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चम्पू अजमेरा-हेप्पी धवन को सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त अंतरिम ज़मानत, मार्च तक निपटारा नहीं तो फिर जेल

November 26, 2021

इंदौर। इंदौर के भूमाफिया अजमेरा बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिलने की सूचना है। सर्वोच्च अदालत ने मार्च तक अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी है। यह जमानत इस उद्देश्य से दी गई है कि शासन द्वारा प्रस्तुत पीड़ितों के सेटलमेंट पर अमल करवाया जा सके। अगर जेल से छूटने के बाद भी भूमाफिया इस प्रस्ताव पर अमल नहीं करते हैं तो फिर राज्य शासन जमानत निरस्त करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सकेगा।


इंदौर कलेक्टर द्वारा जेल में बंद चंपू (Champu Ajmera) , हैप्पी धवन (Happy Dhawan) से की गई पूछताछ के आधार पर जो प्रस्ताव बनाकर पेश किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सरहना करते हुए स्वीकार किया है। अभी लगभग 250 पीड़ितों न्याय दिलवाने की प्रक्रिया की जाना है। सेटेलाइट हिल्स, फीनिक्स देवकान और कालिंदी गोल्ड के मामले में प्रशासन ने पिछले दिनों जांच पड़ताल की थी।

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