नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता (AAP Leader) और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री (Former Cabinet Minister of Delhi Government) सत्येंद्र जैन को (To Satyendar Jain) मेडिकल ग्राउंड पर (On Medical Grounds) छह सप्ताह के लिए (For Six Weeks) अंतरिम जमानत दे दी (Granted Interim Bail) ।
न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और पी.एस. नरसिम्हा ने जैन को अपनी पसंद के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी और कहा कि जमानत ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगी। पीठ ने कहा कि जैन इस दौरान मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जैन की पहले एम्स में डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा जांच की जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत जुलाई के दूसरे सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगी, जब वह जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया। 18 मई को सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा था कि उनके मुवक्किल बहुत बीमार हैं, उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है और अब वे कंकाल की तरह हैं।
इस साल अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन पिछले साल 30 मई 2022 से हिरासत में हैं। निचली अदालत ने 17 नवंबर 2022 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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