नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न्यूजक्लिक (Newsclick) के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) को बड़ी राहत प्रदान की है. UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून) की सख्त धाराओं के तहत गिरफ्तार पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के एडिटर की रिहाई का आदेश सुनाते हुए पुलिस के तौर तरीकों को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की है. इससे पहले प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी. शीर्ष अदालत ने कई सवाल उठाए थे. कोर्ट ने पूछा था कि दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी क्यों की?
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