img-fluid

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को चार हफ्ते के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डालर जमा कराने के निर्देश

July 11, 2022


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विजय माल्या (Vijay Mallya) को चार सप्ताह के अंदर (Within Four Weeks) ब्याज के साथ 40 मिलियन डालर जमा करने के (To Deposit $40 Million with Interest) निर्देश दिए है (Directs) । ऐसा न करने पर उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या पर 4 महीने की जेल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रिम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को अवमानना और अदालत से जानकारी छुपाने के लिए दोषी पाया था।


गौरतलब है कि 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की ओर से दायर केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माल्या के फंड ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन माल्या ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डॉलर हस्तांतरित कर दिए थे।अदालत ने आज सजा सुनाते हुए कहा कि माल्या को अपने आचरण के लिए कोई पछतावा नहीं है और सजा की सुनवाई के दौरान वह कोर्ट के सामने कभी भी पेश नहीं हुआ।

अदालत ने कहा कि “कानून की महिमा को बनाए रखने” के लिए उस पर पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए। इस कारण कोर्ट माल्या को 40 मिलियन डॉलर आठ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करना का आदेश देती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।

इस ममाले की सुनवाई जस्टिस यूयू मालिक, रविन्द्र एस भट और पीएस नरसिम्हा ने की। बीते 10 मार्च को ही इस मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। माल्या ने 2017 के कोर्ट के आदेश पर पुर्नविचार भी डाली थी, जिसे 2020 में कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था। इस मामले पर माल्या के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उनके मुवक्किल ब्रिटेन में रह रहे हैं, इस कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और अदालत की अवमानना के मामले में वे उनका पक्ष रखने में असहाय हैं।

Share:

नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण PM नहीं कर सकते, स्पीकर इसके हकदार: ओवैसी

Mon Jul 11 , 2022
नई दिल्ली। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद लोकसभा भवन के ऊपर अशोक स्तंभ के अनावरण पर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि यह अधिकार लोकसभा स्पीकर का है। ओवैसी ने कहा कि संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
सोमवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved