श्रीनगर । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 10 सितंबर को होने वाले (To be Held on September 10) एलएएचडीसी चुनाव (LAHDC Election) को रद्द कर दिया (Canceled) ।
सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (एलएएचडीसी) चुनाव को यह कहते हुए बुधवार को रद्द कर दिया कि क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) इन चुनावों के दौरान ‘हल’ चिह्न का हकदार है। यह मानते हुए कि एनसी एलएएचडीसी के चुनावों में हल चिह्न का हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए 5 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख यूटी प्रशासन को सात दिनों के भीतर चुनाव के लिए नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने एनसी को चुनाव के लिए हल चिह्न का उपयोग करने के लिए अधिकृत करने से इनकार कर दिया था।
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