नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड (Franklin Templeton Mutual Fund) से एक हफ्ते के अंदर 6 बंद की गई स्कीम्स के निवेशकों की मंजूरी लेने के लिए उनकी बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं । बता दें कि कोर्ट ने इन स्कीम्स से निवेशकों को पैसे निकालने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही अगले आदेश तक निवेशक यूनिट्स को बेच नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट मे यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पहुचा है।
बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अक्टूबर में फ्रैंकलिन टेम्पलटन को निवेशकों की बिना पूर्व सहमति के अपनी डेट फंड स्कीम को बंद करने से रोक दिया था। हाई कोर्ट ने फ्रैंकलिन द्वारा योजनाओं को बंद करने के फैसले को चुनौती देने वाली निवेशकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। कंपनी ने बॉन्ड बाजार में नकदी की कमी की बात कहते हुए 23 अप्रैल को इन छह योजनाओं को बंद कर दिया जिसका विरोध हो रहा है। SEBI के वकील प्रताप वेणुगोपाल ने कहा कि बाजार नियामक की इस प्रक्रिया को पूरा करने में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन उसने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा था।
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