नई दिल्ली: बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है. अब राज्य बगैर इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं ले पाएंगे. बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम ने यह रोक लगाई है. कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा.
हालांकि, बुलडोजर एक्शन वाले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन के लिए छूट दी है. सुप्रीम ने साफ कहा कि उसका यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा. यानी सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है.
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