नई दिल्ली । वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (Gyanvapi Mosque Complex of Vaaransi) के एएसआई सर्वे पर (On ASI Survey) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो दिन के लिए (For Two Days) रोक लगाते हुए (Banning) मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा (Asked the Muslim Side to Go to the High Court) । इसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
जिला जज एके विश्वेश के आदेश के बाद एएसआई की 43 सदस्यीय टीम सोमवार सुबह 7 बजे ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दरअसल, जिला जज का आदेश मानते हुए एएसआई की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। एएसआई ने सर्वे के लिए चार टीमें बनाई थीं। चारों टीमें अलग अलग जगह पर सर्वे करने पहुंची थीं। पहली टीम पश्चिमी दीवार के पास, 1 टीम गुंबदों का सर्वे, एक टीम मस्जिद के चबूतरे का और एक 1 टीम परिसर का सर्वे कर रही थी। तभी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई का पक्ष मांगा।
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