नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सात जजों (seven judges) की पीठ ने बहुमत (the majority) से फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) और अनुसूचित जनजातियों (scheduled tribes) में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा.
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