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    सुप्रीम कोर्ट कक्षा 10वीं, 12वीं की ऑफलाइन परीक्षाओं के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

  • February 21, 2022


    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को सभी राज्य बोर्डों (All State Boards), सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) और एनआईओएस (NIOS) द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की फीजिकल(ऑफलाइन) परिक्षाओं (10th, 12th Offline Examinations ) को रद्द करने की मांग वाली याचिका (Petition) पर सुनवाई के लिए (To Hear) सहमत हो गया (Agrees) ।


    अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मामला 10वीं और 12वीं की परीक्षा का है। उन्होंने कहा, “फीजिकल कक्षाएं महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकतीं।”

    संक्षिप्त प्रस्तुतियां सुनने के बाद, प्रधान न्यायाधीश ने कहा: “मामले को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ के समक्ष जाने दें।” जस्टिस खानविलकर ने इससे पहले पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
    याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और राज्य बोर्ड में पढ़ने वाले कई छात्रों ने याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय से उन मुद्दों के लिए संपर्क किया, जो वे बोर्ड परीक्षा के संबंध में सामना कर रहे हैं और इस जनहित याचिका के परिणाम से सीधे प्रभावित हैं।

    याचिका ‘अन्य याचिकाकर्ता छात्रों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के माता-पिता भी हैं, जो बोर्ड के फैसले से व्यथित थे। इस परीक्षा में प्रदर्शन के लिए जो मानसिक दबाव बनाया जाता है, वह इतना अधिक है कि हर साल कई छात्र डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं।’
    याचिका में कहा गया है, “कोविड -19 वायरस से संक्रमित होने के अतिरिक्त डर के साथ छात्रों को परीक्षा में शामिल होना और उनका सामना करना न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह बिल्कुल अमानवीय होगा।”

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका दावा वास्तविक है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शिक्षा के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।
    याचिका में शीर्ष अदालत से सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और राज्य बोडरें के कक्षा 10, 11, 12 के छात्रों के मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके के बारे में ऑफलाइन परीक्षा के बजाय संबंधित अधिकारियों को एक अधिसूचना पारित करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था।

    याचिका में अदालत से उन लोगों के लिए एक सुधार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने और कंपार्टमेंट के छात्रों सहित छात्रों के मूल्यांकन के फार्मूले को तय करने के लिए एक समिति गठित करने और एक समय सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई।
    याचिका में दूसरा याचिकाकर्ता छात्र संघ ओडिशा है। याचिका में देश के विभिन्न हिस्सों के उन छात्रों की सूची भी शामिल है, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के मुद्दों के संबंध में सहाय से संपर्क किया था।

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