नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आप नेता (Aap Leader) राघव चड्ढा (Raghav Chadha) की राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ (Against the Suspension from Rajya Sabha) दायर याचिका पर (On the Petition Filed) सुनवाई स्थगित कर दी (Adjourned the Hearing) । सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को चड्ढा के वकील को 8 दिसंबर तक इंतजार करने के लिए कहा।
सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, “यदि आप 4 दिसंबर के बाद इस मामले पर विचार कर सकते हैं, तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे। इस मामले में कुछ रचनात्मक हो रहा है।” मेहता ने आश्वासन दिया कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि केवल राज्यसभा से निलंबन के आधार पर चड्ढा को सरकारी टाइप-7 बंगले से बेदखल नहीं किया जाए। उन्होंने कहा, ”इस आधार पर कुछ नहीं होगा।”
“कभी-कभी, शांत रहना अच्छा होता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पिछली सुनवाई में चड्ढा के वकील से कहा था, ”सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा है, उसे ध्यान से सुनिए।” इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने चड्ढा को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने और सदन में अपने कथित कदाचार के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा था। चड्ढा को इस साल अगस्त में पांच राज्यसभा सांसदों का चयन समिति में नाम शामिल करने से पहले उनकी सहमति नहीं लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।
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