नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister of Andhra Pradesh) एन. चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर (On N. Chandrababu Naidu’s Bail Plea) सुनवाई (Hearing) 9 नवंबर तक के लिए (Till November 9) स्थगित कर दी (Adjourned) । यह याचिका आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा फाइबरनेट घोटाला मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ इस मामले की सुनवाई की।
इस सप्ताह की शुरुआत में, पीठ ने कौशल विकास घोटाला मामले के संबंध में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की एक अन्य याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फाइबरनेट मामले में, आंध्र सीआईडी ने पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वादा किया था कि वह नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी।
मंगलवार को, शीर्ष अदालत ने राज्य में फाइबरनेट घोटाले में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसमें नायडू को आश्वासन दिया गया था कि इस मामले के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के बावजूद उन्हें सीआईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
नायडू पर राज्य में टीडीपी सरकार के दौरान हुए एपी फाइबरनेट घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। सीआईडी ने उन पर एक निश्चित कंपनी का पक्ष लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है, जिसे फाइबरनेट अनुबंध दिया गया था।
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