नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र द्वारा (By Center) राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं का नियंत्रण (Control of Services in the National Capital) अपने हाथ में लेने के खिलाफ (Against Taking Over) दिल्ली सरकार की संशोधन याचिका (Delhi Government’s Amendment Petition) को स्वीकार कर लिया (Accepted) ।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से उपस्थित एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा पेश संशोधन याचिका को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया। कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कोर्ट ने मामले में अपना नया जवाबी हलफनामा दस्तावेज तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है।
12 अगस्त को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम को मंजूरी देने के बाद यह यह कानून बन गया है। इस कानून ने राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया है। दिल्ली सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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