– सीएमडी समेत 8 अधिकारियों पर लगा लगभग 35 लाख रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली (New Delhi)। मार्केट कंट्रोलर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) (Security and Exchange Board of India (SEBI)) ने मैंगो सिप, ऑक्सी सिप, फ्रूट शॉप और मनपसंद ओआरएस का कारोबार (Trading of preferred ORS) करने वाली कंपनी मनपसंद बेवरेजेज (Manpasand Beverages) पर नियमों के उल्लंघन के आरोप में भारी जुर्माना लगाया है। कंपनी के सीएमडी समेत 8 अधिकारियों पर सेबी ने लगभग 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने जुर्माना का ये आदेश वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा वित्तीय आंकड़ों में गड़बड़ किए जाने के आरोपों की जांच के बाद सुनाया है। सेबी की ओर से कंपनी के खातों की जांच के लिए एक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति की गई थी। इस ऑडिटर की जांच में पाया गया कि कंपनी ने दो मौकों पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए बाजार से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल क्यूआईपी डॉक्यूमेंट में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करके किया था।
कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट को गिरवी रख कर अपने कर्ज को खत्म करने के लिए 64 करोड़ रुपये का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जांच में ये भी पाया गया कि कंपनी ने क्यूआईपी के पैसे का नन कन्वर्टिबल रिडीमेबल डिवेंचर में निवेश किया। हालांकि क्यूआईपी डॉक्यूमेंट में इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था।
फॉरेंसिक ऑडिटर की जांच रिपोर्ट आने के बाद बाजार नियामक सेबी ने मनपसंद बेवरेजेज के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक धीरेंद्र सिंह पर 7 लाख रुपये का, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक अभिषेक सिंह पर पांच लाख रुपये का और कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी परेश ठक्कर चिराग दोषी और मिलिंद बाबर पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धीरेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह और ध्रुव अग्रवाल पर कुल मिलाकर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। (एजेंसी, हि.स.)
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