नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India-RBI) ने साइबर सुरक्षा रूपरेखा (cyber security framework) पर निर्देशों का अनुपालन नहीं (not following instructions) करने के लिए बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी (BSC) के भारतीय परिचालन पर 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसका बैंक ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए गुजरात के 17 सहित 20 सहकारी बैंकों (20 co-operative banks) पर भी जुर्माना लगाया। गुजरात के सहकारी बैंकों के अलावा, बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक, वसई (महाराष्ट्र), दिल्ली राज्य सहकारी बैंक, नई दिल्ली पर 30.85 लाख और 26,91,330 आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, विजयवाड़ा पर जुर्माना लगाया गया।
आरबीआई ने सोमवार को बयान में कहा कि बैंक अपने डेटाबेस में असामान्य और अनधिकृत, आंतरिक या बाहरी गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रणाली को लागू करने में विफल रहा है। बयान के अनुसार, यह बैंक की सुरक्षा की के मामले में तत्काल आधार पर सुरक्षा परिचालन केंद्र का क्रियान्वयन करने में भी विफल रहा है।
इस बारे में केंद्रीय बैंक द्वारा बहरीन एंड कुवैत बीएससी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए लगाया गया है। यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाता है।
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