नागदा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया है। स्थानीय स्तर पर गत गुरुवार को भी ड्रायवरों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। फिर शनिवार को बैठक करके विरोध प्रदर्शन की रुपरेखा तय की थी। ड्रायवरों की इस हड़ताल के चलते बस, ट्रक, ऑटो, लोडिंग सबकुछ बंद रहेगा। इसका असर यह है कि टैक्सियों की बुकिंग कैंसिल हुई है तो उद्योगों से गाडिय़ाँ लोड नहीं हो सकी। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि हड़ताल कितने दिन की रहेगी। यदि हड़ताल बढ़ी तो टैक्सी मालिकों, ट्रांसपोर्टरों, बस मालिकों, यहां तक कि पेट्रोल पंप संचालकों व ड्रायवरों को भी नुकसान है। नागदा से माल लोड करके गए लगभग 150 से 200 वाहन देश के विभिन्न प्रांतों में फंसे होने की संभावना है। इसी तरह बाहरी राज्यों से आए वाहन भी यहीं खड़े है।
80 ट्रांसपोर्टरों को करोड़ों का नुकसान
शहर के लगभग 80 ट्रांसपोर्ट पर 200 से 300 वाहन चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने से प्रतिदिन 200 गाडिय़ाँ लोड होकर बाहर आती है। इसके अलावा लगभग 100 गाडिय़ाँ अनलोड होने के लिए उद्योगों में आती है। यहाँ से सबसे ज्यादा माल महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब व दक्षिण भारत तक परिवहन किया जाता है। ट्रांसपोर्टर अजय शर्मा ने बताया कि हड़ताल के चलते माल का परिवहन पूरी तरह रुक गया है।
300 ऑटो व 60 बसें भी बंद
शहर में चलने वाले लगभग 300 ऑटो व नागदा से इंदौर, उज्जैन, रतलाम, महिदपुर, आलोट आदि रुटों पर चलने वाली बसें भी हड़ताल के चलते बंद रहेगी।
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