इंदौर। मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न होने के बाद मतगणना स्थल को लेकर भी सख्त नियम और सुरक्षा की जा रही है। 100 मीटर के दायरे में जहां फोटो खींचने, वीडियोग्राफी करने पर साफ मनाही की गई है, वहीं मतगणना स्थल पर कोई भी अधिकारी-कर्मचारी या जनप्रतिनिधि और उनके एजेंट भी मोबाइल या किसी भी तरह के स्मार्ट गैजेट नहीं ले जा सकेंगे। कलेक्टर के अनुसार स्मार्ट वॉच पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
कल प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करने के लिए मतगणना की जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन कमर कसकर तैयार है। चाकचौबंद व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा के लिए भी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नियमों को सख्ती से मनवाया जा रहा है। मतगणना स्थल के अंदर 100 मीटर की परिधि में मोबाइल, सेल्यूलर, कार्डलेस, वायरलेस के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर ने मतगणना की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि तीन स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था रखी है। जिला पुलिस बल सबसे बाहरी क्षेत्र में स्टेडियम के गेट तक सुरक्षा पर नजर रखेगा, इसके बाद एसएएफ का बल जिम्मेदारी संभालेगा। प्रत्येक स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ के दो-दो प्रहरी शस्त्रों के साथ पहरा दे रहे हैं। मतगणना के दिन भी आयोग के निर्देश पर धारा 144 लगाई जाएगी, जिसके आधार पर कोई भी फोटो खींचने और वीडियोग्राफी करने का काम नहीं कर सकेगा, वहीं 100 मीटर की परिधि में स्मार्ट गैजेट भी प्रतिबंधित रहेंगे।
कुछ अधिकारियों को रहेगी छूट
आब्जर्वर, आरओ व एआरओ को मतगणना स्थल पर मोबाइल रखने की अनुमति दी गई है। इनके अलावा कोई भी अपने साथ स्मार्ट गैजेट नहीं रख सकेगा। ज्ञात हो कि पोस्टल बैलेट व इलेक्ट्रानिक मतों की गिनती करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आयोग ने इन तीन स्तर के अधिकारियों को मोबाइल फोन रखने व इस्तेमाल रखने की छूट दी है। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह सात बजे ही सभी एजेंटों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथों के लिए तैयार टेबलों पर पहुंचना होगा। तीन स्तरीय सुरक्षा से गुजरने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश दिया जाएगा।
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