इंदौर। इंदौर शहर में लगातार अभिभावकों की शिकायत थी कि निजी स्कूल संचालक स्कूल फीस मनमानी वृद्धि कर रहे हैं न्यायालय एवं सरकार के आदेश के बावजूद स्कूल संचालकों ने छात्रों की फीस में वृद्धि की है लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि कोई भी निजी स्कूल इस वर्ष फीस में वृद्धि नहीं कर पाएगा।
कोरोना संक्रमण के दौर में निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी थी कुछ स्कूलों ने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए स्कूल फीस में वृद्धि भी की थी जिसका के अभिभावक विरोध कर रहे थे 8 जुलाई को कलेक्टर मनीष सिंह ने एक आदेश दीया की कोरोना संक्रमण के दौर कोई भी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त शिक्षण शुल्क नहीं ले सकेगा अगर कोई आदेश के उल्लंघन करता है तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी
यह शुल्क नहीं ले सकेंगे स्कूल
कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि निजी स्कूल पुस्तकालय, रीडिंग, गेम्स, लेबोरेटरी, कंप्यूटर, प्रैक्टिकल, परीक्षा शुल्क आदी नहीं लेंगे इसके साथ ही राष्ट्रीय त्योहार, वार्षिक आयोजन, खेलकूद व विकास शुल्क आदि को भी छात्रों से लेने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट है कि गत शैक्षणिक सत्र स्कूल ट्यूशन फीस में भी वृद्धि नहीं की जाएगी
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