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    MP :अगर वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए तो होगी कठोर कार्यवाई

  • November 12, 2021

    सिंगरौली । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना (Rajeev Ranjan Meena) के द्वारा इस आशय के आदेश पारित किया गया है कि औद्योगिक ईकाइयो, परियोजनाओ, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो, स्कूलो, कार्यालय, बाजार , सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करते है जिले मे स्थापित औद्योगिक ईकाइयो, विद्युत एवं कोयला उत्पादन जैसी राष्ट्रीय महत्व की अत्यावश्यक सेवाओ से संबंधित परियोजना है स्थापित परियोजनाओ का निरंतर संचालन बनाये रखने एवं उनमें कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारियो श्रमिको के स्वस्थ्य की सुरंक्षा हेतु उनका शत प्रतिशत कोविड 19 टीकाकरण अनिवार्य है जिसे दृष्टिगत रखते हुये जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71/1, 71/2 के तहत आदेश पारित करते हुये उल्लेख किया गया है कि परियोजनाओ, औद्योगिक ईकाइयो एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानो मे कार्य करने वाले समस्त व्यक्ति अधिकारियो, कर्मचारियो को स्वंय एवं अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यो का 15 दिसम्बर 2021 तक कोविड टीकाकरण करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि के पश्चात सिंगरौली जिले अंतर्गत संचालित किसी भी परियोजना मे ऐसे किसी भी व्यक्ति को कार्यस्थल जाने की अनुमति नही होगी। जिनके द्वारा कोविड 19 के दोनो डोज का टीका नही लगवाया गया है। उन्होने जारी आदेश के तहत यह भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित परियोजना प्रमुख संचालक की होगी।



    बता दें कि कलेक्टर राजीव रंजन मीना के द्वारा 10 नवंबर को आयोजित किये गये टीकाकरण  महा अभियान के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को टीकाकरण के दूसरे डोज को लक्ष्य के अनुसार अपने अपने क्षेत्रो में कराए जाने हेतु एक सप्ताह पूर्व ही लक्ष्य निर्धारित कर निर्देश दिए गए थे कि अपने क्षेत्रों में वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार कर एवं डोर टू डोर प्रथम के डोज के टीकाकरण सूची के अनुसार टीकाकरण कराए जाना सुनिश्चित करेंगे। किंतु अभियान के दिवस संबंधित नोडल अधिकारी लक्ष्य से बहुत ही कम टीकाकरण अपने क्षेंत्रो में करा पाए। जिस पर कलेक्टर मीना  ने नाराजगी व्यक्त करते हुए  दर्जनभर अधिकारियों की नो वर्क नो पे के तहत दो दिवस का वेतन काटने  एवं तीन सचिवां को किए निलंबित करने एवं एक रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने का दिए निर्देश दिए गये। ज्ञात हो कि संबंधित सचिव समय पर अपने कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नही हुए थे ।
    कलेक्टर ने निर्देश दिया कि आगामी 17 नवम्बर को आयोजित होने वाले टीकाकरण महाअभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्य से कम टीकाकरण कराने वाले नोडल अधिकारियो सहित टीकाकरण कार्य मे लगे अन्य कर्मचारियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होने निर्देश दिया कि नोडल अधिकारी आज से ही अपने अपने क्षेत्र में टीकाकरण के दूसरी डोज हेतु निर्धारित सूची के अनुसार डोर टू डोर सम्पर्क कर जिन व्यक्तियो का दूसरे डोज का टीकाकरण नही किया गया उन्हे टीकाकरण हेतु प्रेरित करे।उन्होने उपखण्ड अधिकारियो को इस आशय के निर्देश दिये कि अपने अपने उपखण्ड में अपने अधीनस्थ अमले के साथ बैठक आयोजित कर टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने तैयारियो को अभी से पूर्ण करे।

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