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    उत्तर प्रदेश पुलिस का अजब-गजब कारनामा, मृतक को बना दिया आरोपी

  • September 07, 2024

    बदायूं: यूपी पुलिस ने एक मृत व्‍यक्ति को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी. इस अजब कारनामा के कारण अब बदायूं पुलिस जांच करने की बात कह रही है. पुलिस ने 9 साल पहले मृतक के खिलाफ चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी है. जब नोटिस मृतक के घर वालों के पास आया. तब मृतक के परिजनों के होश उड़ गए. उझानी कोतवाली क्षेत्र में 2023 में सांप के जोड़े को मारने का वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने fir दर्ज कराई थी.

    मृतक के परिजनों को कोर्ट से आए नोटिस की जानकारी होने पर मृतक के परिजनों ने मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में दाखिल किया है और मृतक के खिलाफ चार्जशीट लगाने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है. पूरा मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरायमय खेड़ा गांव का है. उझानी कोतवाली क्षेत्र के बरायमय खेड़ा गांव में राजपाल मौर्य के घर 9 अक्टूबर 2023 को सांप दिखाई दिया था. उसने सांप के जोड़े को लाठी से पीटकर मार डाला था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने राजपाल पुत्र जसपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की विवेचना दरोगा मुकेश त्यागी ने की.


    विवेचना में मुकेश त्यागी ने जसपाल पुत्र कल्लू का नाम भी बढ़ा दिया. दोनों के खिलाफ आरोप पत्र लगाकर सीओ के यहां दाखिल किया. सीओ उझानी शक्ति सिंह ने भी बगैर सच्चाई व जांच पड़ताल के आरोप पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए. सीओ के यहां से आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया गया. चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किए. थाना पुलिस सम्मन तामील कराने गांव पहुंची तो जसपाल पुत्र कल्लू के परिजन मामला सुनते ही चौंक गए.

    जसपाल के बेटे भगवानदास ने पुलिस को बताया कि पिता जसपाल की मौत तो 23 मार्च 2015 को हो चुकी है. पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें राजपाल पुत्र जसपाल के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. तहरीर में एक ही आरोपी था. विवेचक मुकेश त्यागी ने गांव के ही जसपाल पुत्र कल्लू का नाम शामिल करते हुए उसे भी आरोपी बना दिया, जबकि उनका तहरीर में कहीं कोई जिक्र नहीं है. घटना के समय वह जीवित भी नहीं थे. मुकेश त्यागी मौजूदा समय में जरीफनगर थाने में तैनात हैं. किसी मामले में चार्जशीट से पहले या तो आरोपी को जेल भेजा जाता है या फिर उसका धारा 41 के तहत नोटिस तामील कराकर जमानत पर छोड़ दिया जाता है. विवेचक ने नोटिस भी तामील करना दर्शाया है. सवाल यह है कि मृत जसपाल को दरोगा ने कैसे नोटिस तामील करा दिया.

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