जबलपुर। गोहलपुर क्षेत्रातंर्गत दि मार्डन शिक्षित बेरोजगार सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान अशफाकउल्ला खां वार्ड में भारी अनियमित्ताएं पायी गई है। दरअसल रिकार्ड में दर्ज गेहू, चावल व केरोसिन और शक्कर का स्टाक जांच में कम पाया गया है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दुकान संचालक गरीबों के हक की सामग्री थोक में बेचकर लाभ अर्जिज किया होगा। खाद्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। गोहलपुर टीआई अरङ्क्षवद चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात में संजीव अग्रवाल उम्र 50 वर्ष कनिष्ठ अधिकारी कार्यालय कलेक्टर खाद्य विभाग ने लिखित शिकायत दी कि 20 जनवरी 22 की जिला आपूर्ति नियत्रंक नुजहत बानो बकाई के मौखिक आदेश पर दि मार्डन शिक्षित बेरोजगार सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान अशफाकउल्ला खां वार्ड की जांच सुश्री भावना तिवारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के साथ की गई। जांच दौरान विक्रेता मोहम्मद जावेद अख्तर उपस्थित रहे। जिनके समक्ष जांच की गई उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध पीओएस मशीन जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन वितरण होता है तथा जिसमें उचित मूल्य दुकान में संग्रहित राशन सामग्री के स्टाक की जानकारी रहती है की पर्ची निकालकर दुकान में उपलब्ध खाद्यान शक्कर, नमक कैरोसिन का मिलान किया गया।
पुलिस कर रही जांच
जांच दैारान मशीन में दर्ज स्टाक गेहूं 147.01 क्विंटल, चावल 90.01 क्विंटल, शक्कर 40 किलो, नमक 01.55 क्विंटल, कैरोसिन निरंक पाया गया जबकि उचित मूल्य दुकान के उपरोक्त सामग्री की जांच करने पर भौतिक सत्यापन में गेहूं 19.26 क्विंटल, चावल 1.20 क्विटंल, शक्कर 10 किलो पाई गयी थी। इसके अलावा अन्य कोई राशन सामग्री स्टाक में नहीं पाई गयी थी। मशीन में दर्ज स्टाक तथा भौतिक सत्यापन करने पर पाई गयी। सामग्री के स्टाक का मिलान करने पर गेहूं 127.75 क्विंटल, चावल 88.81 क्विंटल, शक्कर 30 किलो , नमक 1.55 क्विंटल कम पाया गया था। लिखित शिकायत पर अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के संचालक मोहम्मद जावेद के विरूद्ध धारा 406 भादवि एंव 3, 7 ईसी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
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