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    यौन उत्पीडऩ के अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही से हड़कंप

  • October 02, 2024

    • 2600 आरोपी चिन्हित…थाने में हो रही पूछताछ

    जबलपुर। प्रदेश भर में यौन उत्पीडऩ के गंभीर मामलों में जमानत पर जेल से छूटे आरोपियों और इसमें शामिल आरोपियों पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई हैं। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर सक्सेना ने पूरे प्रदेश में यौन उत्पीडऩ विशेष रूप से पाक्सो एक्ट के मामलों में आरोपियों से पूछताछ और पूर्व अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने और विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन अनिल सिंह कुशवाह, उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज तुषारकांत विद्यार्थी एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने भी यौन उत्पीडऩ के अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।


    इसी कड़ी में जबलपुर में पिछले 10 वर्ष में जो लोग विभिन्न यौन अपराधों में शामिल रहे हैं ऐसे 2600 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है और उनके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। और थाने ले जाकर अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी व उनके जीवन यापन के तरीके के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। डीआईजी मंगलवार रात थाना घमापुर व ओमती पहुंचे और थानों में पिछले 10 वर्ष में जो लोग यौन अपराधों में शामिल रहे हैं उनके पूर्व के अपराधों के रिकॉर्ड को छांटकर उनसे सघन पूछताछ कर उनकी जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिये तथा सख्त कार्यवाही करने के लिये आदेशित किया। साथ ही नाबालिक बालिकाओं के यौन उत्पीडऩ के मामलों में अपराधियों को जिला बदर एवं एनएसए की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। अभी तक लगभग 500 अपराधियों से पूछताछ एवं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

    हर जगह रखी जायेगी निगरानी
    बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा, और ऐसे सभी लोगों पर सतत निगाह रखने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। स्कूल-कॉलेजों की छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से कॉलोनी एवं पार्कों में सुबह शाम पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश डीआईजी ने दिये हैं। साथ ही पाक्सो एक्ट एवं महिला संबंधी मामलों के अपराधी जो समझौता करने के लिये दबाव बना रहे हैं उनकी जमानत निरस्त कराने के लिये भी आदेशित किया गया है।

    स्कूल-कॉलेज के बस चालकों का होगा वेरिफिकेशन
    डीआईजी ने सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्कूल-कॉलेजों की बसों के चालकों, परिचालकों एवं सहायक स्टाफ का छात्राओं को स्कूल कॉलेज ले जाने वाले बस चालकों और परिचालकों एवं सहायक स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

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