भोपाल। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में नेताओं के अलावा कई स्टार प्रचारकों के आने की चर्चा सरगर्म है। हेलीकॉप्टर या वायुयान से आने वाले स्टार प्रचारक की अनुमति लेने से पहले ही 10 हजार रुपए की राशि एसडीएम कार्यालय में जमा करानी होगी और यह खर्चा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व संबंधित एसडीएम से परमीशन लेनी होगी। विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सूची के स्टार प्रचारकों के वायुयान, हेलीकॉप्टर आवेदक द्वारा बताए स्थान पर उतारने के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं तथा हैलीपेड से सभा स्थलों की दूरी अत्याधिक होने पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कराई जानी होती है। राजनीतिक दल, प्रत्याशी अपने स्टार प्रचारक का नाम, उनके आने का दिनांक, सभा का स्थल एवं आने-जाने का समय निर्धारित सम्पूर्ण कार्यक्रम सहित सभा, संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से आवेदन पत्र विधानसभा क्षेत्र 23 करैरा, 24 पोहरी के संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त स्थलों पर अस्थाई हैलीपैड का निर्माण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा, जिसके तहत प्रत्याशी को 10 हजार रुपए के मान से बतौर शुल्क के रूप में जमा कराना होंगे, जो प्रत्याशी के चुनाव खर्चे में शामिल किया जाएगा।
बांस-बल्लियां देगा वन विभाग
प्रत्याशी को हैलीपेड स्थल पर आदर्श आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूर्णत: पालन करना होगा। लोक निर्माण विभाग का दायित्व रहेगा कि हैलीपेड सुरक्षित स्थान पर निर्धारित मापदंड अनुसार बेरिकेटिंग तैयार कराए, इसके लिए वन विभाग से बांस-बल्लियां पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर ली जाएं। वन विभाग के एसडीओ व रेंजर आवश्यक बांस- बल्लियां लोक निर्माण विभाग को तत्काल उपलब्ध कराएंगे।
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