भोपाल। भोपाल में खुले में नहाना, बर्तन धोना और कपड़े धोना अब महंगा पड़ सकता है। ऐसा करने पर अब नगर निगम 1000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूल करेगा। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने आदेश जारी किए हैं। यही नहीं, सड़क और गलियों में कचरा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, खुले में पेशाब करने और खुले में शौच करने पर भी 1000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूल किया जाएगा। स्पॉट फाइन पहले भी था, लेकिन इस बार उसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। अब 500 के बजाए 1000 रुपए देने होंगे। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ट को अलग नहीं रखने, एक ही डस्टबिन में गीला और सूखा कचरा रखने पर 500 रुपए, बड़े कचरा उत्पादक द्वारा एक ही डस्टबिन में कचरा जमा करने पर 1000 रुपए, सीएनडी वेस्ट को अलग नहीं करने पर 2000 हजार रुपए और मटेरियल हटाने में होने वाला खर्च देना होगा। खुले में कचरा जलाने पर 500 रुपए और बड़े कचरा उत्पादक की ओर से कचरा जलाने पर 1000 रुपए स्पॉट फाइन लगाया जाएगा। व्यावसायिक उपयोग के दौरान मछली, पोल्ट्री व मीट अपशिष्ट को अलग किए बिना देने पर 1500 स्पॉट फाइन लगेगा।
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