नई दिल्ली: 19 मई की शाम को जब भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है, तब से लोगों के मन में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल हैं. इनमें सबसे अहम सवाल है कि आखिर ये नोट कहां और कैसे बदले जाएंगे. RBI ने स्पष्ट किया है कि हर नागरिक 23 मई से देश के किसी भी बैंक में जाकर 2000 का नोट एक्सचेंज करवा सकता है. लेकिन देश के दूरदराज इलाकों में कई जगह बैंकों की सुविधा नहीं है, ऐसे में ग्रामीण आबादी के लिए रिजर्व बैंक ने खास व्यवस्था की है.
RBI की इस खास सुविधा के चलते ग्रामीणों को 2000 का नोट एक्सचेंज कराने के लिए शहरों में बैंकों की ओर नहीं दौड़ना पड़ेगा. वे गांवों में रहकर ही इन नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं. आइये जानते हैं आखिर कैसे यह संभव होगा.
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर पहुंचे ग्रामीण
2000 का नोट बैंक के अलावा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं. ये सेंटर्स गांवों और छोटे-कस्बों में स्थित होते हैं. अगर आप गांव में रहते हैं तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर पर जाकर 2000 के नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं. 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने को लेकर आम सवालों के जवाब में रिजर्व बैंक ने यह जानकारी दी है.
बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेंटर बैंक ब्रांच की एक विस्तारित शाखा है जो ग्राहकों को गांव और छोटे कस्बों में जहां बैंकों की उपलब्धता नहीं है, उन क्षेत्रों में वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है. आरबीआई ने 2006 में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेंटर या बिजनेस फैसिलिटेटर्स जैसे नॉन बैंक इंटरमीडियरीज के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी.
RBI ने तय की एक्सचेंज लिमिट
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि खाताधारक 1 दिन में 4000 रुपये तक की सीमा के साथ 2000 रुपये के नोट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर के जरिए एक्सचेंज करवा सकता है. हालांकि, इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है जबकि किसी बैंक की ब्रांच में 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी नागरिक किसी भी बैंक से एक बार में 20,000 रुपये तक की सीमा तक 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कर सकता है. इसके लिए बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. नोट बदलवाने की व्यवस्था निःशुल्क होगी और इसके लिए किसी व्यक्ति को कोई चार्ज नहीं देना होगा.
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